बिहार: पान मसाला बेचे जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना, की जाएगी कड़ी कार्रवाई- मुख्य सचिव
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बिहार: पान मसाला बेचे जाने पर वसूला जाएगा जुर्माना, की जाएगी कड़ी कार्रवाई- मुख्य सचिव

कहीं भी किसी जगह भी पान मसाले बेचे जाते पकड़े जाने पर कार्रवाई के साथ साथ जूर्माना भी वसूला जाएगा. 

पान मसाले बेचे जाते पकड़े जाने पर कार्रवाई के साथ साथ जूर्माना भी वसूला जाएगा.

पटना: पान मसाले प्रतिबंध को लेकर बिहार के मुख्य सचिव ने कहा है कि पान मसाले पर किया गया बैन पूरी सख्ती के साथ लागू होगा. बेचने, ट्रांस्पोर्ट करने, भंडारण करने और उत्पादन करने पर पाबंदी कर दी गई है. कहीं भी किसी जगह भी पान मसाले बेचे जाते पकड़े जाने पर कार्रवाई के साथ साथ जूर्माना भी वसूला जाएगा. 

इतना ही नहीं जुर्माना वसूलने से लेकर बिक्री पर निगरानी के लिए सरकार समीक्षा कर रास्ते निकालेंगी. उन्होंने तम्बाकू को लेकर किसानों के असर पर कहा है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएगी. तम्बाकू किसान हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. 

 

साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पीछे पान मसाला के नमूनों के जांच में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया है. मैग्निशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित अनेक तरह की गम्भीर बीमारी होती है.

राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में विभिन्न ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है. पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है. बैन से पहले 5 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक की गयी थी. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है.