झारखंड: सीएम सोरेन ने भवन निर्माण विभाग में संविदा पर आरक्षण को दी स्वीकृती
Advertisement

झारखंड: सीएम सोरेन ने भवन निर्माण विभाग में संविदा पर आरक्षण को दी स्वीकृती

झारखंड में भवन निर्माण विभाग के सभी उपभागों में 25  करोड़ रुपए तक की निविदा स्थानीय संवेदक / निविदाकारों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षित कर दिया है.

झारखंड: सीएम सोरेन ने भवन निर्माण विभाग में संविदा पर आरक्षण को दी स्वीकृती. (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड में भवन निर्माण विभाग के सभी उपभागों में 25  करोड़ रुपए तक की निविदा स्थानीय संवेदक / निविदाकारों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षित कर दिया है. भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने  अपनी  स्वीकृति दे दी है, अब प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा. इसके तहत संवेदकों को  उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/ सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देना होगा. 

भवन निर्माण विभाग, झारखंड के सभी उपभागों में 25 करोड़ रुपए लागत तक के कार्य के लिए आमंत्रित की जाने वाली निविदा   स्थानीय संवेदक के लिए  आरक्षित किये जायेंगे. इस सिलसिले में झारखंड लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के संगत नियमों को  करने की सलाह के साथ भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दी है. अब इसपर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा.
 
निविदाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है

निविदाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनको रोजगार का उचित अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है.  राज्य सरकार ना सिर्फ सरकारी नौकरियों बल्कि कई योजनाओं के तहत राज्य में रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयत्नशील है.

स्थानीय संवेदक/निविदाकारों  को ये शर्ते करनी होंगी पूरी

निविदाकार के प्रोपराइटरशिप फर्म होने की स्थिति में प्रोपराइटर का स्थायी पता झारखंड का होना चाहिए. निविदाकार के पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप फर्म का निबंध निबंधित कार्यालय झारखंड राज्य का होना चाहिए. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निबंधन कार्यालय झारखंड राज्य में होना चाहिए. यदि निविदा में भाग लेने वाली कंपनी किसी अन्य कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी का निबंधन भी झारखंड राज्य का होना चाहिए.

ज्वाइंट वेंचर की ओर से निविदा में भाग लेने की स्थिति में ज्वाइंट वेंचर के लीड पार्टनर का स्थायी पता झारखंड राज्य का होना चाहिए. संवेदको को उपरोक्त का लाभ लेने के लिए अपने निबंधन प्रमाण पत्र में पता बदलने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही संवेदको / निविदाकारों को  उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/ सक्षम प्राधिकार से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड समर्पित करना अनिवार्य होगा.

 निविदा के लिए निविदाकारों के प्राथमिकता का भी निर्धारण

यदि किसी निविदा में दो या दो से अधिक निविदाकार का निवेदित राशि/ दर समान हो एवं वे  स्थानीय हों तो  क्रमशः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, बी सी 1, बीसी 2  और सामान्य कोटि के क्रम में निविदाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी. निविदा में भाग लेने वाले निविदा कारों के उपरोक्त क्रमानुसार राशि दर समान होने की स्थिति में स्थानीय जिलास्तरीय निबंधित निविदाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

जिला स्तरीय निविदाकार नहीं होने की स्थिति में राज्य स्तरीय निविदाकार को प्राथमिकता मिलेगी. यदि निविदा में दो या दो से अधिक निविदाकार का निवेदित राशि दर समान हो तो वे  स्थानीय होने के साथ-साथ समान कोटि के हों तो  निबंधन में वरीय निविदाकार को प्राथमिकता दी जाएगी. प्राथमिकता के आधार पर किसी भी निविदाकार को एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार निविदा आवंटन में प्राथमिकता किया जाएगा.
 
 सिर्फ दो बार मान्य होगा

उपरोक्त शर्तों पर आमंत्रित किए जाने वाले निविदा में यह केवल दो बार तक ही मान्य होगा. इसके उपरांत निविदा हेतु समुचित निविदाकार, संवेदक नहीं मिलने की स्थिति में सामान्य निविदा शर्तों के अनुरूप संवेदक निविदा कार भाग ले सकेंगे.