कोयला घोटाला: मधु कोड़ा और सात अन्य को जमानत मिली
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कोयला घोटाला: मधु कोड़ा और सात अन्य को जमानत मिली

एक विशेष अदालत ने बुधवार को कोयला खदान आवंटन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु तथा पांच अन्य को जमानत दे दी।

कोयला घोटाला: मधु कोड़ा और सात अन्य को जमानत मिली

नई दिल्ली : एक विशेष अदालत ने बुधवार को कोयला खदान आवंटन घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता एवं झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु तथा पांच अन्य को जमानत दे दी।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि मैंने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है। अदालत ने मामले पर आगे की सुनवाई के लिए आगामी चार मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले सीबीआई ने कोड़ा और सात अन्य के जमानत संबंधी याचिकाओं का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों ने एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में आरोपी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड का पक्ष लेने के लिए साजिश रची और अपने पद का दुरुपयोग किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश को बताया कि कोड़ा के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु एवं पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता हैं और राजनीतिज्ञ तथा लोकसेवक होने की वजह से वे लोग मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वरिष्ठ लोक अभियोजक वी के शर्मा ने अदालत को बताया कि गुप्ता ने जांच समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को ‘गुमराह’ किया था और उन दिनों गुप्ता ही जांच समिति के अध्यक्ष थे। बसु, गुप्ता, लोकसेवक बिपिन बिहारी सिंह और बसंत कुमार भट्टाचार्य, कोलकाता स्थित विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि (वीआईएसयूएल) के निदेशक वैभव तुलस्यान, चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान और कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी आज अदालत में पेश हुए। इन सभी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था। यह मामला झारखंड के राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक का वीआईएसयूएल को आवंटन किए जाने में कथित अनियमितताओं का है।