पटना: तेज प्रताप को कोर्ट का आदेश, कहा- 'ऐश्वर्या को हर महीने दें मेंटनेंस'
निचली अदालत की फैमली कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि तेज प्रताप को 22 हजार रुपए हर महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में देना होगा. साथ ही अदालत ने दो लाख रुपए मुकदमा का खर्च देने का भी निर्देश दिया है.
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पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और ऐश्वर्या के बीच चल रहे केस में अदालत ने फैसला सुनाया है.
निचली अदालत की फैमली कोर्ट ने निर्देश जारी कर कहा है कि तेज प्रताप को 22 हजार रुपए हर महीने ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में देना होगा. साथ ही अदालत ने दो लाख रुपए मुकदमा का खर्च देने का भी निर्देश दिया है.
आपको बता दें कि मेंटेनेंस को लेकर ऐश्वर्या ने फैमली कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद कोर्ट ने ऐश्वर्या की याचिका पर ये फैसला सुनाया है.
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