Patna News: बिहार में डिजिटल प्रणाली की कमियों का एक बार फिर खुलासा हुआ है. राजधानी पटना में एक 75 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को परिवहन विभाग की ओर से मोटरसाइकिल चलाने का चालान थमा दिया गया, जबकि उनकी गाड़ी एक चार पहिया कार है. विभाग ने इस गलत पहचान के आधार पर 1000 रुपये का जुर्माना भी भेज दिया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति काफी हैरान और परेशान हो गए हैं.
यह मामला तब सामने आया जब बिना हेलमेट पहने बाइक सवार की एक तस्वीर के आधार पर चालान जारी किया गया. हालांकि, उस बाइक का नंबर उस बुजुर्ग के नाम पर दर्ज चार पहिया कार के नंबर से मेल खाता था. इस कारण चालान सीधे उनके नाम पर जारी कर दिया गया. पीड़ित ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और ऐसी गलती उनकी समस्याओं को बढ़ा सकती है. यदि यह चालान निस्तारित नहीं हुआ तो उन्हें अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) बनवाने में भी समस्या हो सकती है, जिससे आगे और अधिक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
इस मामले पर यातायात विभाग के डीएसपी अनिल कुमार ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि इस तरह की गलतियां पहले भी हो चुकी हैं और जब भी कोई वाहन मालिक इस तरह की समस्या लेकर आवेदन करता है, तो चालान को तुरंत निरस्त कर दिया जाता है. डीएसपी ने यह भी बताया कि कई बार लोग जानबूझकर दूसरे वाहनों के नंबर प्लेट लगाकर अवैध लाभ उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस इस प्रकार के अपराधों पर कड़ी नजर रखे हुए है और समय-समय पर कार्रवाई भी की जा रही है.
डीएसपी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें सीधे संबंधित अधिकारियों को दर्ज कराएं ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जल्दी सुलझाया जा सके. इसके साथ ही, उन्होंने सभी से यातायात नियमों का पालन करने और गलत गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया. यह घटना बिहार में डिजिटल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, जिसे सुधारने के लिए संबंधित विभागों को और अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनने की जरूरत है.
इनपुट- प्रकाश कुमार सिन्हा
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