पटना: Lockdown को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
Advertisement

पटना: Lockdown को लेकर DM ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

सार्वजनिक पूजा के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा दुकान सहित आवश्यक सेवा से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी. पार्क, जू खुले रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित रहेंगी.

 जिलाधिकारी कुमार रवि ने लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी जानकारी दी है.(फाइल फोटो)

पटना: राजधानी पटना में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 10 से 16 जुलाई तक पटना में लॉकडाउन (Lockdown) लागू किया है. इस दौरान जिलाधिकारी कुमार रवि ने लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी जानकारी दी है.

उन्होंने कहा है कि, सभी कार्यालय के मुख्य अधिकारीअपने-अपने कार्यालयों में कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित कराएं. साथ ही, बाजार एवं भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.

डीएम ने कहा कि, अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के ही इधर-उधर घूमते है तो 50 रुपए के जुर्माना की वसूली करें. इसके लिए, शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है.

लॉकडाउन की अवधि में प्राइवेट एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है. आवश्यक सेवा से जुड़े हुए कार्यालय खुले रहेंगे. फल ,सब्जी, मीट, मछली की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा शाम में 4:00  बजे से 7:00  बजे तक ही खुलेंगे.

रेल यात्रा , वायुयान सेवा,  पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा. किंतु उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क  का प्रयोग ड्राइवर एवं पैसेंजर सभी को करना होगा. इसके लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा.

सार्वजनिक पूजा के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा दुकान सहित आवश्यक सेवा से जुड़ी सेवाएं चालू रहेंगी. पार्क, जू खुले रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित रहेंगी. किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हों, इसके लिए थानाध्यक्ष होटल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल बैंक्विट हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को नोटिस निर्गत करेंगे.

निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा, ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि, इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा. प्रयास किया जाएगा कि, एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाए.

जिलाधिकारी ने सभी छह अंचलों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि, सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल के साथ छिड़काव करें तथा इसके लिए अग्निशमन विभाग के वाहन का भी प्रयोग किया जा सकता है.

जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करने हेतु कंट्रोल रूम जिसका दूरभाष संख्या 0612- 2249964 के संचालन हेतु, पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लॉकडाउन का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया है.