दहेज हत्या के मामले में ससुर और देवर को दस-दस साल का सश्रम कारावास
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दहेज हत्या के मामले में ससुर और देवर को दस-दस साल का सश्रम कारावास

सोनी देवी के पति, ननद, ससुर एवं देवर सहित कुल पांच लोगों ने ससुराल में 13 जून 2012 को उसकी हत्या कर दी थी.

दहेज हत्या के मामले में ससुर और देवर को दस-दस साल का सश्रम कारावास

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने पांच साल पूर्व एक नवविवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या के जुर्म में ससुर एवं देवर सहित तीन लोगों को दस-दस साल का सश्रम करावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

अपर लोक अभियोजक रामचन्द्र चौधरी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया राम ने जनदाहा थाना अंतर्गत मुकुन्दपुर गोपीनाथ गांव निवासी सोनी देवी की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के जुर्म में ससुर कृष्णा सिंह, देवर बासुकी तथा ससुराल पक्ष के एक अन्य रामेश्वर सिंह को दस-दस साल के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

सोनी देवी के पति, ननद, ससुर एवं देवर सहित कुल पांच लोगों ने ससुराल में 13 जून 2012 को उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतका के पति और ननद अभी भी फरार है. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है.