तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दोषी करार, 11 को सुनाई जाएगी सजा
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तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दोषी करार, 11 को सुनाई जाएगी सजा

बिहार के सिवान जिले की एक विशेष अदालत ने 11 साल पूर्व हुई दो भाईयों की तेजाब डालकर हत्या के मामले में बुधवार को राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीन अन्य को दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत 11 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

सिवान: बिहार के सिवान जिले की एक विशेष अदालत ने 11 साल पूर्व हुई दो भाईयों की तेजाब डालकर हत्या के मामले में बुधवार को राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और तीन अन्य को दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत 11 दिसंबर को सजा सुनाएगी।

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हत्या के समय शहाबुद्दीन जेल में थे।

16 अगस्त 2004 को सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद के पुत्रों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी। राजीव उनके चंगुल से भाग गया था। इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर सिवान के मुफस्सिल थाने में नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे। पिछले वर्ष राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन इस समय सिवान जेल में बंद हैं।