चारा घोटाला : जमानत के लिए लालू यादव ने दी हाईकोर्ट में दी अर्जी, सेहत का दिया हवाला
Advertisement

चारा घोटाला : जमानत के लिए लालू यादव ने दी हाईकोर्ट में दी अर्जी, सेहत का दिया हवाला

याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको डायबटीज, बल्ड प्रेशर (बीपी) सहित अन्य कई तरह की बीमारियां हैं. 

रांची हाईकोर्ट में लालू यादव ने फाइल की बेल पेटिशन. (फाइल फोटो)

रांची : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रांची हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. उक्त याचिका देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल की गई है. याचिका में लालू यादव की बढ़ती उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया है. 

याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको डायबटीज, बल्ड प्रेशर (बीपी) सहित अन्य कई तरह की बीमारियां हैं. चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. 

लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. हालांकि, इस बीच लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए हाईकोर्ट से कई बार औपबंधिक जमानत भी मिल चुकी है. लेकिन हाईकोर्ट ने 27 अगस्त 2018 को उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज करते हुए 30 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. 

चारा घोटाला के प्रमुख मामले और लालू यादव को सुनाई गई सजा: 

>> देवघर ट्रेजरी मामले में (आरसी 64 ए/96)- 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार दिए जाने के बाद 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई. 
>> चाईबासा ट्रेजरी मामले में भी (आरसी 68 ए/96) - 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी करार दिए गए. इसी दिन उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई.
>> दुमका ट्रेजरी मामले में (आरसी 38 ए/96): मार्च 2018 में लालू यादव दोषी करार दिए गए जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी हुए. 24 मार्च को लालू को 14 साल की सजा सुनाई गई. 

लालू फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां न्यायिक हिरासत में उनका इलाज चल रहा है.