बालिका गृह कांड : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक की पेशी
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बालिका गृह कांड : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक की पेशी

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को भी आदेश दिया है कि वह सोमवार तक कोर्ट को बताएं कि शर्मा के तबादले की प्रकिया में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट में होगी सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक की पेशी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर : सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की मंगलवार को पेशी होगी. बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राव को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बालिका गृह केस की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा के ट्रांसफर की वजह से कोर्ट ने यह आदेश दिया था. 

एके शर्मा सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर थे. उनका कार्यकाल अभी सीबीआई में बचा हुआ था, लेकिन नागेशवर राव के सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनते ही एके शर्मा  का तबादला सीबीआई से सीआरपीएफ में कर दिया गया. 17 जनवरी को तबादले का आदेश दिया, जिसमें सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भेज दिया गया. 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को भी आदेश दिया है कि वह सोमवार तक कोर्ट को बताएं कि शर्मा के तबादले की प्रकिया में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नई दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का को आदेश दिया और आश्रय गृहों के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार की सीबीआई अदालत से पॉक्सो साकेत निचली अदालत में स्थानांतरित किया जाए. साथ ही छह महीने के भीतर मामले में सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपने अधिकारी का तबादला करने के लिए भी सीबीआई को फटकार लगाई थी और कहा कि यह उसके आदेश का उल्लंघन है. जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा था.