झारखंड: RIMS की लचर व्यवस्था पर HC ने जताया अफसोस, हेमंत सरकार से पूछा...
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झारखंड: RIMS की लचर व्यवस्था पर HC ने जताया अफसोस, हेमंत सरकार से पूछा...

अदालत ने डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया.

 RIMS की लचर व्यवस्था पर HC ने जताया अफसोस. (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान अदालत ने रिम्स (RIMS) की लचर व्यवस्था पर अफसोस जताया. न्यायालय ने कहा कि जिस अस्पताल पर राज्य की ज्यादातर आबादी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए निर्भर है, अगर उसकी हालत जर्जर है तो आम जनता की सेहत का ख्याल कौन रखेगा.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी और रिम्स के प्रभारी निदेशक मंजू गाड़ी वीसी के जरिए उपस्थित रहे. इसके साथ ही अदालत ने डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया.

वहीं, मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तारीख निर्धारित की है. साथ ही, रिम्स के पुनरुद्धार के लिए योजनाओं से संबंधित शपथ पत्र दायर करने का हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार को आदेश दिया. बता दें कि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, झारखंड में कोरोना मामलों की संख्या 84,664 पहुंच गई है. इसमें से 72,461 मरीज ठीकर होकर अपने घर जा चुके हैं. जबकि 11, 482 एक्टिव हैं और 721 कोविड मरीजों की मौत हुई है.