बिहार: आदिवासी बालिका स्कूल की स्थिति पर HC ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब
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बिहार: आदिवासी बालिका स्कूल की स्थिति पर HC ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब

बिहार आदिवासी अधिकार फोरम व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. 

पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है. (फाइल फोटो)

पटना: पश्चिमी चंपारण के युगल शाह आदिवासी (Tribal) बालिका हॉयर सेकंडरी स्कूल की दयनीय स्थिति पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को शुक्रवार को तलब किया है.

बिहार आदिवासी अधिकार फोरम (Bihar Tribal Rights Forum) व अन्य की जनहित याचिकाओं (PIL) पर चीफ जस्टिस (Chief Justice) संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. जनहित याचिका में कहा गया है कि इस क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी लगभग ढ़ाई लाख हैं.

यह राजकीय आदिवासी बालिका हॉयर सेकंडरी स्कूल राज्य में एकमात्र आदिवासी बालिका स्कूल हैं. 29 जुलाई,2013 को बिहार सरकार (Bihar Government) ने इस स्कूल को अपने क्षेत्राधिकार में लिया. लेकिन उसके बाद स्कूल की स्थिति लगातार खराब होने लगी.

वहीं, 2018 /19 में कक्षा 6 और 7 को बंद कर दिया गया. साथ ही कक्षा 9 और 10 में भी छात्राओं की संख्या घटने लगी. साथ ही स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं में भी कमी आने लगी. इस मामले पर शुक्रवार को भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.