कोर्ट के आदेश बाद सीबीआई ने वकील अमित जिंदल को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) नियुक्त दिया था.
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नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 20 आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान ब्रजेश ठाकुर समेत पांच आरोपियों की इस केस में क्या भूमिका है, इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया गया था. अब बाकी आरोपियों की भूमिका आज कोर्ट को बताई जाएगी.
इससे पहले कोर्ट के आदेश बाद सीबीआई ने वकील अमित जिंदल को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी वकील) नियुक्त दिया था. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था.
जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने सूबे सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था. मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था.
इसके बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि शेल्टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं. पुलिस पूछताछ में पीड़िताओं ने यह जानकारी दी. बताया जा रहा है कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये लड़कियां गायब हुई हैं. इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की. मामले में दस लोगों की गिरफ्तारी हुई. सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं. हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है.