रांची: लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज, जमानत मिलने पर भी नहीं आएंगे जेल से बाहर
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रांची: लालू यादव की याचिका पर सुनवाई आज, जमानत मिलने पर भी नहीं आएंगे जेल से बाहर

शुक्रवार को लालू यादव को अगर झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल भी जाती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो चाईबासा आरसी 68 में भी दोषी है.

लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. (फाइल फोटो)

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) सहित उनके परिवार और समर्थकों की नजर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी है. शुक्रवार को आरेजडी सुपीमों लालू प्रसाद यादव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. 

इस मामले में लालू यादव को 7-7 साल की सुनाई गई है. साथ ही लालू यादव 4 अन्य मामलों में सजायाफ्ता हैं. इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमों डोरंडा कोषागार मामले में अंडर ट्रायल पर हैं. बता दें कि लालू यादव को चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है.

वहीं, शुक्रवार को लालू यादव को अगर झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल भी जाती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो चाईबासा आरसी 68 में भी दोषी है. इससे पहले पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के वकील की ओर से अदालत से विशेष आग्रह करने पर कोर्ट जमानत याचिक पर जल्द सुनवाई तैयार हुआ है. 

आपको बता दें कि लालू यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दुमका कोषगार से अवैध निकासी मामले में सजा सुनाई है. सीबीआई द्वारा दी गई सजा को लेकर लालू यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका में कोर्ट से सजा को निलंबित करते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. गौरतलब है कि बीते काफी दिनों से लालू यादव रांची स्थित रिम्स (RIMS) में इलाज कराने के लिए भर्ती हैं.