चारा घोटाला : लालू यादव को आज भी नहीं मिली राहत, बेल पेटिशन पर अब 12 जुलाई को सुनवाई
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चारा घोटाला : लालू यादव को आज भी नहीं मिली राहत, बेल पेटिशन पर अब 12 जुलाई को सुनवाई

सीबीआई ने डिफेंस की दलीलों पर काउंटर फाइल किया है. हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की भी कॉपी मांगी है.

अब 12 जुलाई को होगी लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई. (फाइल फोटो)

रांची : चारा घोटाला के विभिन्न मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज यानी शुकक्रवार को भी राहत नहीं मिली. रांची हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई अब 12 जुलाई तक के लिए टल गई है. अगली तारीख में डिफेंस की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा.

सीबीआई ने डिफेंस की दलीलों पर काउंटर फाइल किया है. हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की भी कॉपी मांगी है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को तीन वर्षों के लिए सजा हुई है. लालू के वकील ने सजा की अवधि आधे से अधिक गुजर जाने का हवाला दिया गया है.

हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हो रही है. 21 जून को हुई सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट से वक्त मांगा था.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि लालू प्रसाद का इलाज रिम्स में रहा है. तबीयत खराब होने की वजह से लालू की चिंता बढ़ती जा रही है. इलाज के बाद भी उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है. इसके अलावा उन्होंने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सजा की आधी अवधि काटने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए.

चारा घोटाले से संबंधित देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा हुई है. फिलहाल वह रिम्स की चारदीवारी में कैद हैं. उनके अधिवक्ता के मुताबिक, 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू यादव कैद में गुजार चुके हैं. इसी को आधार बनाकर उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. वहीं, इसी से जुड़े अन्य मामले में पशु चिकित्सक मनोज कुमार श्रीवास्तव को दो लाख का फाइन लगाते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है.