कोर्ट के आदेश पर पीएमसीएच से हटाए गए अवैध अतिक्रमण, अन्य सरकारी कॉलेजों पर फैसला जल्द
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कोर्ट के आदेश पर पीएमसीएच से हटाए गए अवैध अतिक्रमण, अन्य सरकारी कॉलेजों पर फैसला जल्द

कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पीएमसीएच से सारे अतिक्रमण को हटा दिया गया है. पटना स्थित एनएमसीएच के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए हैं.

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीएमसीएच से हटाया गया अवैध अतिक्रमण. (फाइल फोटो)

पटना: राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्योरा तलब किया है.

कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पीएमसीएच से सारे अतिक्रमण को हटा दिया गया है. पटना स्थित एनएमसीएच के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए हैं.

कुछ ऐसे मामले भी हैं जो फिलहाल कोर्ट में लंबित हैं. इन मामलों पर सरकार ध्यान दे रही है. कोर्ट ने कहा कि सभी सरकारी मेडिकल कालेजों के अतिक्रमण के मामले पर बारी-बारी से सुनवाई की जाएगी. इस पर 2 सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडेरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई थी. साथ ही निचले स्तर के अस्पतालों के विकास के लिए दी गई धनराशि का ब्योरा भी कोर्ट ने तलब किया था.