Jharkhand Samachar: दरअसल, जिस प्रदेश में चुनाव होते है वहां से सटे राज्य भी चुनाव से प्रभावित होते है. इसको देखते हुए रांची जिले में यह पाबंदी 25 मार्च शाम 6:30 बजे से 27 मार्च शाम 6:30 बजे तक लगाई गई है.
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Ranchi: पश्चिम बंगाल में चुनाव (West Bengal Elections 2021) के मद्देनजर रखते हुए सभी सीमावर्ती जिलों में शराब दुकानों को बंद रखने के आदेशों में बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य सरकार के उत्पाद विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है. सरकार के नए आदेश के मुताबिक, रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) व बुंडू नगर निगम पंचायत क्षेत्र में दुकानें खुली रहेंगी.
इसमें पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, धनबाद में नगर निगम, बेरमो नगर परिषद, रामगढ़ में रामगढ़ नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र, आदित्यपुर नगर निगम का पाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के अधीन आने वाली दुकानें खुली रहेंगी. दरअसल, जिस प्रदेश में चुनाव होते है वहां से सटे राज्य भी चुनाव से प्रभावित होते है. इसको देखते हुए रांची जिले में यह पाबंदी 25 मार्च शाम 6:30 बजे से 27 मार्च शाम 6:30 बजे तक लगाई गई है.
बता दें कि इससे पहले सरकार ने आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से वोटिंग खत्म होने तक ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया गया था. ऐसे में 6 जिलों में शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था. इसके साथ ही, मतगणना के दिन (2 मई) को भी जिले में 'ड्राई डे' (Dry Day) रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. ड्राई डे पर जिले में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्टोरेंट्स, क्लब, ब्रेव्ररी सहित JSBCL सभी देशी-विदेशी शराब परिसर पूर्णतः बंद रहेगें.