झारखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एक्का दोषी करार, मिली 7 साल की सजा
Advertisement

झारखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एक्का दोषी करार, मिली 7 साल की सजा

झारखंड की रघुबर दास सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया है.

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का परिवार के अन्य 3 सदस्यों समेत दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा.

रांची: झारखंड की रघुबर दास सरकार में मंत्री रहे एनोस एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का और परिवार के सात सदस्यों दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा का प्रावधान सुनाया है. 

सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मंत्री व उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए जुर्माने जमा करने की भी फैसला सुनाया है. पूर्व मंत्री एनोस एक्का के अलावा उनके परिवार के अन्य 3 सदस्यों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था.

बता दें कि बीते 12 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख निर्धारित की थी. आज विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया और एनोस एक्का को परिवार समेत दोषी करार दिया.

16.83 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला
पूर्व मंत्री एनोस एक्का से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चल रहा था. एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत उनके परिवार के तीन सदस्यों पर लगभग 16 करोड़ 83 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

इस मामले में सीबीआई की ओर से 148 गवाह पेश किए गए हैं वहीं एनोस एक्का की तरफ से बचाव के लिए 140 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया गया था.

10 अगस्त 2010 को सीबीआई ने दर्ज की गई थी प्राथमिकी
सीबीआई ने एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का, रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज, इब्राहिम एक्का को भी आरोपित बनाया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर 10 अगस्त 2010 को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी.

इस मामले में दो चार्जशीट दायर किया गया था. पहला 27 जनवरी 2012 को और दूसरा 11 दिसंबर 2012 को दायर की गई थी. आरोप गठन 23 अगस्त 2012 को हुआ था.

पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में सज़ायाफ्ता हैं एनोस
पारा टीचर हत्याकांड मामले में एनोस एक्का पहले से ही सजायाफ्ता हैं. हालांकि फिलहाल वह बेल पर हैं. वहीं अब सीबीआई कोर्ट के फैसले पर उनके और उनकी पत्नी समेत अन्य रिश्तेदारों को भी सजा सुनाई गई है.