झारखंड स्थित धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत 9 लोगों को धनबाद के एसडीजेएम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है.
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धनबादः झारखंड स्थित धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो समेत 9 लोगों को धनबाद के एसडीजेएम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. बीडीओ से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में रूकावट फैलाने के आरोप में कोर्ट ने 9 लोगों को एक साल की सजा और 200 रुपये का जुर्माना लगाया है.
एक साल की सजा होने की वजह से बीजेपी विधायक की कुर्सी बच गई है. कोर्ट ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए जमानत दे दी है. हालांकि यह दूसरा मामला है कि विधायक ढुल्लू महतो को सजा सुनाई गई है.
दरअसल मामला साल 2006 का है. बरोरा थाना क्षेत्र में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ढुल्लू महतो और उनके सैकड़ो समर्थकों ने कतरास-बाघमारा रोड को जाम कर दिया था. इस दौरान विधायक ने समर्थकों के साथ तत्कालीन बाघमारा बीडीओ प्रभाकर कुमार सिंह पर बंदूक तान दिया और दु्र्व्यवहार किया.
बीडीओ ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया. अब 12 साल बाद कोर्ट ने विधायक के खिलाफ फैसला सुनाया है. हालांकि 10 हजार मुचलके पर 30 दिन की जमानत दे दी है. अब विधायक न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं.