Opium Cultivation case: अफीम की खेती के मामले में पिता- पुत्र को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना
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Opium Cultivation case: अफीम की खेती के मामले में पिता- पुत्र को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना

Opium Cultivation case: अफीम मामले में कोर्ट ने पिता और पुत्र को सजा सुना दी है. गुरुवार के दिन प्रधान जिला और सत्र न्यायधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में अफीम की खेती करने वाले पिता और पुत्र को कोर्ट के द्वारा दस साल की सजा सुनाई गई है.

(फाइल फोटो)

Chatra: Opium Cultivation case: अफीम मामले में कोर्ट ने पिता और पुत्र को सजा सुना दी है. गुरुवार के दिन प्रधान जिला और सत्र न्यायधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत में अफीम की खेती करने वाले पिता और पुत्र को कोर्ट के द्वारा दस साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साथ ही समय पर जुर्माना की राशि जमा न करने पर एक साल और अधिक जेल में सजा काटनी पड़ सकती है.

कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

कोर्ट ने अफीम की खेती करने के मामले में पिता-पुत्र दोनों को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पिता का नाम महादेश गंझू और पुत्र का नाम जादव गंझू है. दोनों ही लावालौंग थाना क्षेत्र के हांहे गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने उनके घर से करीबन 8 किलो अफीम बरामद की थी. लावालौंग थाने में दोनों के खिलाप मामला दर्ज किया गया था. पुलिस के अनुसार दोनों ही बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर रहे थे. 

8 किलो अफीम की थी बरामद
यह मामला साल 2020 का है. बताया जा रहा है कि मई 2020 में थाना प्रभारी हांहे गांव पहुंचे थे, जिसके बाद पिता-पुत्र पुलिस अधिकारियों को देखकर भागने लगे. पुलिस के द्वारा दोनों को पकड़ा गया. उसके बाद उनके घर की तालाशी ली गई जिसमें पुलिस को 8 किलो अफीम बरामद हुई. करीबन दो साल बाद इस मामले में कोर्ट के द्वारा दोनों आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है.

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