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Ranchi: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिला मजिस्ट्रेट पाकुड़, झारखंड को एक निजी खनन कंपनी द्वारा इलाके के पट्टे वाले क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन का आरोप लगाने वाली याचिका पर गौर करने का निर्देश दिया है. इसके अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने डीएम को शिकायत पर गौर करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
याचिका के अनुसार जिले के मौजा बासमाता, खापडाजोला, राजबंध और पीपलजोड़ी में मेसर्स एमएसडी कंपनी द्वारा अवैध पत्थर खनन चल रहा है, जिससे सरकार को प्राकृतिक संसाधनों और राजस्व का नुकसान हो रहा है. पीठ ने 21 जनवरी को अपने आदेश में कहा था कि आवेदन का निपटारा किया जाए और आदेश की एक प्रति शिकायत के साथ जिला मजिस्ट्रेट, पाकुड़ को ई-मेल द्वारा भेजी जाए.
आंकड़ों के अनुसार, कुल खनन पट्टों और सक्रिय पट्टों के मामले में, राजमहल पहाड़ियों पर स्थित पाकुड़ झारखंड के उन जिलों में से एक है जहां अधिकांश खनन गतिविधियां होती हैं. यह दुनिया में कोयले के सबसे बड़े भंडार में से एक है.
राज्य की राजधानी रांची से लगभग 500 किमी दूर राजमहल हिल्स जीवाश्म अनुसंधान के लिए कई भूवैज्ञानिकों और जीवाश्म विज्ञानियों को आकर्षित करता है. 2020 में, एक एनजीटी संयुक्त समिति ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था जिसमें मौजूदा मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया था, और मामले के बारे में ग्रीन कोर्ट को सूचित किया था.
(इनपुट: आईएएनएस)