झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है.
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रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. जेएमएम विधायक अमित महतो पर साल 2006 में सोनाहातू के तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में शुक्रवार (23 मार्च) को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक को 2 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उनपर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विधायक समेत सभी 10 आरोपियों को सजा सुनायी गई है.
दरअसल, 28 जून 2006 को सीओ आलोक कुमार सरकारी काम से सोनाहातू अंचल कार्यालय गए थे. इस दौरान जेएमएम विधायक अमित महतो अपने समर्थकों के साथ वहां पहले से मौजूद थे. उन लोगों ने सीओ पर हमला कर दिया. साथ ही उनकी गाड़ी को भी बुरी तरह से क्षति ग्रस्त कर दिया था.
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इस घटना के बाद विधायक अमित महतो समेत 10 लोगों पर सीओ आलोक कुमार पर जानलेवा हमला करने और सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था. 10 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है. न्यायधिश दिवाकर पाण्डेय की कोर्ट ने जेएमएम विधायक अमित महतो को 2 साल की सजा सुनायी और 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया. उनके साथ बाकी 9 आरोपियों को भी सजा सुनायी गई है.
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जेएमएम विधायक अमित महतो के खिलाफ फैसला आने के बाद कयास लगाया जा रहा था कि उनकी सदस्यता जा सकती है. हालांकि इस बारे में अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जाता है कि विधायक अमित महतो को उम्मीद थी कि उन्हें कोर्ट से सजा नहीं हो सकती है क्यों कि उनके खिलाफ केस कमजोर है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें सजा सुनायी गई. हालांकि सजा होने के बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.