लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में सभी 8 दोषियों को आजीवन करावास की सजा
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लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में सभी 8 दोषियों को आजीवन करावास की सजा

झारखंड के लातेहार जिले दो साल पहले बालूमाथ में हुए मॉब लिंचिंग मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है.

लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है. (फाइल फोटो)

लातेहारः झारखंड के लातेहार जिले दो साल पहले बालूमाथ में हुए मॉब लिंचिंग मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है. मॉब लिंचिंग में दो पशु व्यापारियों की हत्या मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है. कोर्ट ने 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है. साथ ही सभी को 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

मॉब लिंचिंग मामले में लातेहार कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. दो साल पहले साल 2016 में भीड़े ने बालूमाथ में दो पशु व्यापारियों की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. वहीं, कोर्ट ने इन सभी 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबर गांव में वर्ष 2016 में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी बनाए गए सभी 8 अभियुक्तों को न्यायालय ने19 दिसंबर को न्यायालय ने दोषी करार दिया था. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषिकेश कुमार की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा को सुरक्षित रखा था.

बालूमाथ थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी मजलूम अंसारी और आराहार गांव निवासी 12 वर्षीय बच्चे मोहम्मद इम्तियाज की हत्या कर उनके शव को पेड़ पर टांग दिया गया था. यह मुद्दा उस समय का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई कर 8 लोगों को अभियुक्त बनाया और सभी की गिरफ्तारी की गई. हालांकि बाद में सभी को कोर्ट से जमानत मिली थी.

मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी ऋषिकेश कुमार की अदालत में चल रही थी. उन्होंने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया था. 

न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड के मामले में  जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें प्रमोद  साहू, मनोज साव, अरुण साहू  दोषी, मनोज कुमार साहू, अवधेश  साव, मिथलेश साहू, विशाल  तिवारी और सहदेव सोनी  शामिल हैं. सभी बालूमाथ के रहने वाले है.