सर्कुलर के अनुसार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन जैसे सिनेमा हाल सहित सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी. स्कूल, जिम, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, सभा कक्ष भी लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहेंगे.
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रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस दौरान सभी स्कूल, धर्मस्थल बंद रहेंगे.
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शनिवार को लॉकडाउन बढ़ाने का एक सर्कुलर जारी किया. सर्कुलर में कहा गया है, "राज्य में सभी धर्मस्थल, स्कूल, होटल्स, स्पा और सैलून्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे."
सभी जिला प्रशानों को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन विस्तार के प्रावधान उनके इलाकों में गंभीरता के साथ और प्रभावी तरीके से लागू किए जाएं. आपात कार्यो को छोड़कर हर तरह की आवाजाही पर रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना और यात्रा के दौरान छह फुट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
सर्कुलर के अनुसार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन जैसे सिनेमा हाल सहित सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी. स्कूल, जिम, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, सभा कक्ष भी लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रहेंगे.
शादी समारोह में मात्र 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और लोगों को फेस मास्क पहनना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
झारखंड में अबतक कोरोनावायरस के 2,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 15 मौतें हो चुकी हैं.
Input:-IANS