धनबाद में 12 साल की बच्ची को पहले घर से उठाया, फिर जंगल में किया रेप
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धनबाद में 12 साल की बच्ची को पहले घर से उठाया, फिर जंगल में किया रेप

हैवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बच्ची को उन्होनें घर से उठाया और जंगल में ले गए. इसके बाद उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया.

धनबाद में बच्ची के साथ रेप. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नितेश मिश्रा, धनबाद: देश में 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान दिया है. लेकिन इस कड़े कानून के बाद भी अपराधियों के मन में डर क्यों नहीं है. ये बड़ा सवाल है. एक बार फिर देश की एक मासूम हैवानियत का शिकार हुई. धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में छह साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया.

हैवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बच्ची को उन्होनें घर से उठाया और जंगल में ले गए. इसके बाद उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया. सुबह किसी तरह से बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया. बच्ची की बात सुनकर मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई.

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है. महज 6 साल की बच्ची. जरा सोचिए ये वो उम्र है जिस वक्त बच्चों को रेप का असल मतलब भी पता नहीं होता. लेकिन ऐसे हैवान अपनी हवस का शिकार मासूमों को बनाते हैं.

आपको यहां ये बता दें कि कठुआ गैंगरेप के बाद हमारे देश के कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया था. पॉस्को कानून में संशोधन के बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामलो में दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है. इस संसोधन के तहत बलात्कार के मामलों में त्वरित जांच और सुनवाई की समय सीमा भी तय की गई है. इस आदेश के मुताबिक 16 और 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलो में दोषियों के लिए सख्त सजा की अनुमति है. 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने का भी प्रावधान है.