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मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में अपनी ही मां की हत्या करने वाले पुत्र को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने दोषी ललित कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी है. साथ ही न्यायालय ने उस पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यदि वह यह राशि जमा नहीं करता है तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
यह मामला 16 अक्टूबर 2022 का है, जब तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव में रहने वाली दुलारी देवी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी. घटना से दो दिन पहले उनका छोटा पुत्र ललित कुमार सिंह गांव आया और मां से बैंक में जमा एक लाख रुपये की मांग की. जब मां ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद आरोपी ललित खुद को बचाने के लिए सदर अस्पताल तक पहुंचा, जहां मां का पोस्टमार्टम किया जा रहा था. लेकिन उसकी गंजी पर खून का दाग देखकर पुलिस को शक हुआ. पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. बाद में उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई.
इस मामले में मृतका के बड़े पुत्र कृष्ण देव सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने अदालत में बहस की. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ललित कुमार सिंह को दोषी मानते हुए 15 सितंबर को अपराध साबित कर दिया था और शनिवार को सजा का ऐलान किया.
इनपुट - प्रशांत कुमार
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