झारखंड: 1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा 10 गुना से भी अधिक जुर्माना
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झारखंड: 1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना होगा 10 गुना से भी अधिक जुर्माना

केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में बदलाव को राज्य सरकार ने भी लागू करने का निर्णय लिया है. एक सितंबर से यातायात नियमों को तोड़ने पर दस गुणा से भी अधिक जुर्माना देना होगा. 

 एक सितंबर से हर राज्य में इसे लागू किया जाएगा. (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं होगी. जी हां, केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में बदलाव को राज्य सरकार ने भी लागू करने का निर्णय लिया है. एक सितंबर से यातायात नियमों को तोड़ने पर दस गुणा से भी अधिक जुर्माना देना होगा. 

जी हां अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 100 की जगह 1000 जुर्माना देना होगा. राज्य सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि केंद्र नियमों में संशोधन किया है और एक सितंबर से हर राज्य में इसे लागू किया जाएगा. 

 

आप भी डालिए नए फाइन की दरों पर नजर
बिना हेलमेट- 100 रूपए की जगह 1000
बिना सीट बेल्ट- 100 रूपए की जगह1000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस- 500 रूपए की जगह 5000
ड्रंकन ड्राइव- 2000 रूपए की जगह अब 10000
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करना- पहले 1000 रूपए की जगह अब 5000
ओवर स्पीड- 400 रूपए की 2000
बिना परमिट- 5000 रूपए से 10 हजार
बीना बीमा- 1000 रूपए से 2000
तेज रफ्तार- 1000 रूपए से 2000
बाइक पर दो से ज्यादा- 100 रूपए की जगह 2000
गलत पार्किंग- 100 रूपए की जगह 300