सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी है. इसके तहत निजी कार्यालय और कॉमर्शियल प्लेस खुले रहेंगे. जबकि दुकान और मार्केट को लेकर जिलाधिकारी फैसला लेंगे.
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पटना: बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार ने इसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है. इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है.
मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी है. इसके तहत 50 फीसदी स्ट्रेंथ के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे. वहीं, कुछ शर्तों के साथ गारमेंट शॉप और दुकानें खुलेंगी. जबकि दुकान और मार्केट को लेकर डीएम फैसला लेंगे.
आपको बता दें कि बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है. बिहार में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 48 हजार मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, राज्य में अब तक 29,220 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं. बिहार राज्य में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 67.03 प्रतिशत है.
इससे पहले मंगलवार को बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि, अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है, जिससे लोगों को कठिनाई न हो. उन्होंने बताया, 'प्राइवेट अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. अस्पतालों में एडमिट प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए 'मे आई हेल्प यू' बूथ या रिसेप्शन की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है.'