IRCTC घोटाला: लालू एंड फैमिली के खिलाफ समन पर पटियाला हाउस कोर्ट कल देगा आदेश
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IRCTC घोटाला: लालू एंड फैमिली के खिलाफ समन पर पटियाला हाउस कोर्ट कल देगा आदेश

पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि IRCTC के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है.  जिसके बाद कोर्ट ने समन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.  

सीबीआई ने 16 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. (फाइल फोटो)

पटना: IRCTC घोटाला मामले में घिरे लालू एंड फैमिली के खिलाफ समन पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सोमवार को अपना आदेश देगा. कोर्ट सोमवार को ये तय करेगा कि लालू एंड फैमिली और अन्य के खिलाफ मामले में समन जारी किया जाए या नहीं. पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि IRCTC के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है.  जिसके बाद कोर्ट ने समन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.  

दरअसल, सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि जांच एजेंसी ने उस समय IRCTC के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.  

बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की मिली थी अनुमति
इससे पहले IRCTC घोटाले मामले में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व IRCTC के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने भी पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि IRCTC के पूर्व जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है. इस संबंध में सीबीआई ने तीन महीने पहले अनुमति मांगी थी. आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते IRCTC द्वारा संचालित दो होटलों के रखरखाव का काम विनय और विजय कोचर द्वारा संचालित सुजाता होटल को दे दिया गया था. इसके बदले वर्ष 2006 में पटना के पॉश इलाके में तीन एकड़ प्लाट दिया गया.  

सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट
IRCTC घोटाले मामले में आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि जांच एजेंसी ने उस समय आइआरसीटीसी के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सलाह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन-19 के तहत अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी.  

क्या है पूरा मामला
यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं.  इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली.

पद का किया दुरुपयोग!
एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. इसके बदले में उन्हें एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग की ओर से बेशकीमती जमीन मिली. सुजाता होटल को ठेका मिलने के बाद 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का मालिकाना हक सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया.  हालांकि इस दौरान लालू रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे.