विकास चंद्र की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबधित विभागों के प्रधान सचिव, डीएम व मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षकों को बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया.
Trending Photos
पटना: राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में हुए अवैध अतिक्रमण हटाने समेत स्वास्थ्य विभाग की कई अन्य समस्याओं पर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को सभी संबधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं पर विचार करने का निर्देश दिया.
विकास चंद्र की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबधित विभागों के प्रधान सचिव, डीएम व मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और अधीक्षकों को बैठक में शामिल करने का निर्देश दिया. सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों के कई समस्याओं से संबधित मामले हाईकोर्ट में जनहित याचिकाओं के रुप में दायर हैं.
कोर्ट ने राज्य सरकार को इन सभी मामलों पर सारे संबंधित अधिकारियों की बैठक कर निदान खोजने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 जनवरी को है जिसमें राज्य सरकार को कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.