गया की सड़क को लेकर पटना हाइकोर्ट की टिप्पणी पर मंत्री संजय झा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रोड का मामला है. हाइकोर्ट की ओर से जो सवाल उठाया गया है, उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
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पटना: बिहार में गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न सड़कों की दुर्दशा पर सख्त टिपण्णी करते की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है. कोर्ट ने एनएचएआई को राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की संख्या और स्थिति का विस्तृत ब्योरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने पटना-गया रोड़ की मरम्मती की धीमी गति पर भी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा कि अच्छी सड़कों का सीधा संबंध पर्यटन स्थलों के विकास और बिहार के लोगों के रोजगार उपलब्ध होने से है. कोर्ट को बताया गया कि सोनपुर-छपरा सड़क के लिए भूमि का अधिग्रहण 2008 में ही कर लिया गया था, लेकिन अब तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
गया की सड़क को लेकर पटना हाइकोर्ट की टिप्पणी पर मंत्री संजय झा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रोड का मामला है. हाइकोर्ट की ओर से जो सवाल उठाया गया है, उसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
जेडीयू मंत्री संजय झा ने कहा कि सड़क का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदार को कोई परेशानी हुई, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ. वैसे बिहार में सड़कों की क्या स्थिति यह सब जानते हैं. बिहार सड़कों के मामले में किसी राज्य से पीछे नहीं है.