डॉक्टरों को कोरोना (Corona) काल में आवश्यक व मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने, के मामले पर सुनवाई करते हुए, उक्त मामले से प्रभावित होने वाले डॉक्टर को याचिका दायर करने के लिए छूट दिया है.
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पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने साठ साल से ज्यादा उम्र वाले डॉक्टरों को कोरोना (Corona) काल में आवश्यक व मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने, के मामले पर सुनवाई करते हुए, उक्त मामले से प्रभावित होने वाले डॉक्टर को याचिका दायर करने के लिए छूट दिया है.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह व न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने शुक्रवार को उक्त मामले को निष्पादित करने का निर्देश देते हुए, उक्त आदेश को पारित किया है. बता दें कि, याचिकाकर्ता एक छात्र है. इसलिए अदालत का कहना था कि, वरिष्ठ डॉक्टर मामले को स्वयं उठाएं.
कोर्ट ने कहा कि, वरिष्ठ नागरिक होने के नाते इन डॉक्टरों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है. वहीं, इस बात को मेडिकल एसोसिएशन (Medical Association) द्वारा भी उठाया गया है. याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए मनपसंद जगह पर तैनात करने की भी मांग की थी.