पटना HC में बिहार सरकार ने बताया, जनता के लिए उप्लब्ध नहीं कराया जा सकता है पोर्टल
Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है.
Patna: बिहार राज्य में कोरोना वायरस महामारी के मामले पर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर शनिवार को भी सुनवाई हुई. पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है.
पोर्टल मामले पर इसे सार्वजनिक रूप से साझा किये जाने के संबंध में कोर्ट में चर्चा हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के योजना व विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और आईटी सचिव संतोष कुमार मल्ल शामिल हुए.
पोर्टल केंद्रीय कानून के तहत
एडवोकेट जेनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में चल रहे पोर्टल केंद्रीय कानून के तहत हैं. उन्होंने कहा कि पोर्टल को आम जनता के लिए नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है. इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
राज्य को नियम बनाने की जरूरत नहीं
एडवोकेट जेनरल ने कहा कि राज्य में पोर्टल केंद्र के कानून के दायरे में चल रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार को नियम बनाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में किसी तरह की शिकायत भी नहीं आई है.
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जन्म-मृत्यु निबंधन एक्ट, 1969
जन्म और मृत्यु निबंधन एक्ट 1969 के तहत यह संचालित हो रहा है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राज्य में डिजिटल पोर्टल के संचालन के लिए अधिकृत करेंगे, वही इनका संचालन करेंगे.