पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले दो दशकों से सूबे में सरकार (Bihar government) ने कितने कॉलेजों या यूनिवर्सिटी का निर्माण खुद किया है.
Trending Photos
Patna: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले दो दशकों से सूबे में सरकार (Bihar government) ने कितने कॉलेजों या यूनिवर्सिटी का निर्माण खुद किया है. न्यायामूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने मुजफ्फरपुर स्थित एलपी शाही महाविद्यालय की ओर से दायर रिट याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिया है.
बता दें कि याचिकाकर्ता पिछले अपने कॉलेज के एफिलिएशन के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी और सरकारी महकमे के चक्कर काट रही है. वहीं, राज्य सरकार को सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में देना है.
ये भी पढ़ें: बिहार: मदन सहनी के समर्थन में उतरे BJP मंत्री नीरज कुमार बबलू, दिया ये बड़ा बयान
गौरतलब है कि विपक्ष काफी समय से शिक्षा के स्तर को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है. उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में राज्य में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है. वहीं, सरकार का कहना है कि वो काफी समय से राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए काम कर रही है. विपक्ष इस मामले पर राजनीतिक फायदा लेना चाहता है. फिलहाल, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य पटना HC के आदेश को लेकर क्या जवाब देता है.
'