पटनाः Bihar News: सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना के अधिकारियों ने दिनांक 18.12.2024 दिन बुधवार को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी मूल के 80 कार्टून (9,82,450 स्टिक) सिगरेट को कच्ची दरगाह, पटना के नजदीक एक बोलेरो पिकअप भान जिसका पंजीयन संख्या BR01GF-7135 से जब्त किया. जिसका बोलेरो पिकअप भान सहित कुल अनुमानित मूल्य 39.63 लाख रूपये है.


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इस पूरे प्रकरण का अहम पहलू यह है कि सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना को यह गुप्त सूचना मिली थी कि बिना किसी वैध कागजात के विदेशी मूल के सिगरेट को तस्करी कर लाया जा रहा है. तत्काल अधिकारियों के तत्परता से जांच अभियान चलाया l जांच के दौरान बोलेरो पिक अप भान (पंजीयन संख्या BR01GF-7135) से लाये जा रहे 80 कार्टून (9,82,450 स्टिक) विदेशी मूल के सिगरेट को बरामद किया. जिसको सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया. जब्त किए गए सिगरेट में मूलतः इंडोनेशिया ब्लैक प्रीमियम क्वालिटी एवं अन्य संदेहास्पद विदेशी मूल के सिगरेट शामिल हैं .


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अधिकारियों ने बताया कि जब्‍त विदेशी सिगरेट तस्‍करी कर लाया जा रहा था, क्‍योंकि इन सामग्री को बिना किसी वैध कागजात के तस्करी कर लाए जा रहे थे. फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि ये विदेशी मूल के सिगरेट कहाँ से लाया एवं कहाँ ले जाया जा रहा था एवं इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं. इसके लिए आगे अन्य विधि सम्मत जरुरी करवाई की जा रही है. यह पूरी करवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना के नेतृत्व में अन्य अधीक्षक एवं निरीक्षकों के द्वारा किया गया. 


 


 


ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय से डॉ यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा निर्देश में तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान छेड़ा गया है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैं. आयुक्त महोदय ने बताया कि तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा और भी अधिक प्रबलता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसमें संलिप्त लोगों के विरुध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्‍त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले व्यक्तियों का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक अभियान में भविष्य में भी बेहतर समन्वय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके. इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय ने यह भी बताया की तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल,पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारीयों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है.


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