मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी क्लिनिक संचालक के सजा का ऐलान कर दिया हैं. किडनी काण्ड के आरोपी डॉ पवन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल्ल (विशेष SC /ST कोर्ट) ने 7 साल की सजा सुनाई हैं. साथ ही 18 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.


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गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान में सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकालने के मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद डा.पवन कुमार को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में 5 साल और दो साल कि सजा सुनाई गई है. मामले पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नवम अजय कुमार मल्ल के विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) ने उसे दोषी ठहराते हुए 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.


विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी एक्ट) जयमंगल प्रसाद ने बताया कि विशेष कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई होने के बाद कुल सात साल कि सजा सुनाई गई है. इस मामले के मुख्य आरोपी डा. आरके सिंह अब तक फरार है. उसके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. विशेष कोर्ट ने उनके मामले को अलग कर सुनवाई कर रही है. आपको बता दें कि बरियारपुर स्थित शुभकांत क्लीनिक में ही तीन सितंबर 2022 सुनीता के गर्भाशय के ऑपरेशन के नाम पर उसका किडनी निकाल लिया गया था, तबीयत खराब होने पर उसे SKMCH लाया गया. 7 सितंबर 2022 को जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां निकाल ली गई थी, फिलहाल पीड़िता सुनीता SKMCH में डायलीसिस पर जिन्दा है.


इनपुट - मणितोष कुमार


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