Patna: राज्य में कोरोना महामारी से निपटने हेतु सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करते हुए Patna HC ने गुरुवार को शहर के बायो मेडिकल कचरे (Bio Medical Waste) के डिस्पोजल पर नगर निगम से जवाब-तलब किया. 


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इसी क्रम में चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने निगम के जवाबी हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पटना नगर निगम बताती कम और छिपाती ज्यादा है.


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वहीं, खण्डपीठ ने नगर निगम के जवाब पर असंतोष जताते हुए निगम को फिर जवाब देने को कहा है. जिसके चलते निगम को 25 मई तक कोर्ट को बताना है कि पटना में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के घरों से, जांच घर खासकर कोविड जांच करने वाले संस्थानों से और पटना एयरपोर्ट पर फेंके गए पीपीई किट, मास्क वगैरह से बायो मेडिकल कचरे के कलेक्शन और उसके निस्तारण की क्या व्यवस्था है? 


हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी.