EWS Reservation: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशील मोदी का RJD पर तंज, पूछा-अब कैसे...
बीजेपी सांसद ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है तो ये दल अब किस मुंह से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों से वोट मांग पाएंगे.
पटना: EWS Reservation: आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. उच्चतम न्यायालय ने ईडब्लूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला बरकरार रखा. इसके साथ ही केंद्र सरकार के निर्णय पर भी मुहर लगा दी. कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है.
कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस फैसले का विरोध कर रही है. कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इन्होंने संविधान की आड़ ली है. ये सवर्ण मानसिकता है. अब इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी, आप और आईयूएमएल पर निशाना साधा है.
'RJD-DMK ने आरक्षण का किया था विरोध'
सुशील मोदी ने कहा, 'आरजेडी, डीएमके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संसद में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ वोट किया था, जबकि आम आदमी पार्टी, सीपीआई और एआईडीएमके ने मतदान का बहिष्कार किया था.'
'अब आरजेडी कैसे मांगेगी वोट'
बीजेपी सांसद ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है तो ये दल अब किस मुंह से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों से वोट मांग पाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया फैसला?
बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा. 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखते हुए आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है. वहीं, मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS संशोधन पर असहमति व्यक्त की.