मुजफ्फरपुर रेप केस : आरोपी CPO रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज
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मुजफ्फरपुर रेप केस : आरोपी CPO रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज

रवि रौशन की पत्नी शिभा कुमारी ने ही आरोप लगाया था कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा उर्फ चंद्रेश्वर वर्मा अक्सर बालिका गृह आते जाते थे.

आरोपी CPO रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज. (फाइल फोटो)

मुजफ्फरपुर : शेल्टर होम रेप केस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सीपीओ रवि कुमार रौशन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सीपीओ रवि कुमार 24 जून से जेल में बंद है. आरोपी का परिवार अब जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायरा करेगा. रवि रौशन की पत्नी शिभा कुमारी ने ही आरोप लगाया था कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा उर्फ चंद्रेश्वर वर्मा अक्सर बालिका गृह आते जाते थे.

बालिका गृह में रहने वाली 34 लड़कियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट मिल गई है. इससे पहले मुम्बई की संस्था टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंस की टीम ने बालिका गृह के सोशल ऑडिट रिपोर्ट में यौन शोषण का खुलासा किया था. इस मामले में सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक रसूखदार ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपी जेल में हैं. इनमें 7 महिलाएं भी है. एक आरोपी अभी भी फरार है.

सीबीआई कर रही है मामले की जांच
वहीं, सीबीआई ने मामले की जांच में भी जुट गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

मुजफ्फरपुर के महिला थाने में दर्ज कांड संख्या 3/2018 की जांच अब सीबीआई के हवाले कर दी गई है. मामला बालिका गृह साहू रोड, मुजफ्फरपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेवा संकल्प विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह के अधिकार और कर्मचारी सभी बच्चियों का मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण कर रहे थे.

सीबीआई ने रविवार को केस दर्ज करने से पहले पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी. जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, अब तक पुलिस ने भी जांच में कई खुलासे कर चुकी है.