Bihar SIR: 'आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए...' SIR पर सुनवाई करते हुए SC का बड़ा आदेश

Bihar SIR Aadhar Card: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे है कि आधार सिर्फ PLACE OF RESIDENCE के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए. इसके मुताबिक अकेले आधार कार्ड के आधार पर ही कोई वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दावा कर सकता है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं.

Bihar SIR: 'आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए...' SIR पर सुनवाई करते हुए SC का बड़ा आदेश
Image Credit: सुप्रीम कोर्टSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

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कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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