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भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, मारपीट मामले में 3 महीने की जेल

भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली. 2019 की एक आपराधिक घटना में तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने को अदालत ने बरकरार रखा.

अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव की अपील खारिज
अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव की अपील खारिज

दरभंगा की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया. एडीजे-3 सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी और तीन महीने की सजा को बरकरार रखा. इसके साथ ही विधायक को 500 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. अब उन्हें तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी, जो शुक्रवार से ही शुरू हो गई है.

यह मामला 29 जनवरी 2019 का है जब समैला निवासी उमेश मिश्रा मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे. उन्होंने आरोप लगाया कि गोसाईं टोल के पास भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोग हथियारों के साथ आए और उन्हें गालियां देने लगे. जब उन्होंने विरोध किया तो विधायक ने उनके सिर पर फरसा से वार कर दिया. सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारपीट कर उनके पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिए. घायल को पहले केवटी पीएचसी और फिर डीएमसीएच में भर्ती कराया गया.

घटना के दूसरे दिन यानी 30 जनवरी 2019 को रैयाम थाना में प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच के बाद 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया. 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान लिए गए. विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्या की अदालत ने विधायक मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी.

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इस मामले में पीड़ित उमेश मिश्रा ने धारा 506 के तहत कम सजा को चुनौती दी है और अधिकतम सजा की मांग की है. लोक अभियोजक रेणु झा ने जानकारी दी कि इस याचिका पर कोर्ट 27 मई को फैसला सुनाएगा. अगर कोर्ट यह याचिका स्वीकार करती है, तो सजा तीन महीने से बढ़कर दो साल तक हो सकती है.

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