PUSU नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट ने ठहराया वैध
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PUSU नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट ने ठहराया वैध

बिहार के पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. फैसले के अनुसार छात्रसंघ चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाजा के निर्वाचन को वैध बताया है.

दिव्यांशु के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट ने वैध करार दिया है.

पटनाः बिहार के पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. फैसले के अनुसार छात्रसंघ चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाजा के निर्वाचन को वैध बताया है. इसके अलावा कोर्ट ने स्नातकोत्तर में नामांकन को भी वैध ठहराया है. पटना हाईकोर्ट के न्यायाधिश चक्रधारी शरण ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के बाद कुछ छात्र संगठनों ने आरोप लगाया था कि दिव्यांशु ने गलत तरीके से स्नातकोत्तर में नामांकन कराया है. इस मामले में छात्र संगठनों के हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी की ओर से एक जांच टीम का गठन किया गया. जांच टीम ने दिव्यांशु की नामांकन को गलत बताते हुए निर्वाचन रद्द कर दिया था.

  1. पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ था दिव्यांशु
  2. पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्वाचन को वैध ठहराया
  3. दिव्यांशु के स्नातकोत्तर में नामांकन को भी वैध करार दिया

यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्वाचन रद्द करने के बाद दिव्यांशु भारद्वाज ने यूनिवर्सिटी पर लिंग्दोह कमेटी की सिफारिश और पीयूएसयू चुनाव की नियामवली की व्याख्या करते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी. जिसमें कुलपति, उपकुलपति और इलेक्शन इंचार्ज को पार्टी बनाया गया था.

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दिव्यांशु ने जांच कमेटी पर आरोप लगाया कि उसके पक्ष को सुने बिना ही कमेटी ने निर्वाचन रद्द कर दिया था. दिव्यांशु ने कहा जिस पत्र के आधार पर स्नातोकत्तर में नामांकन रद्द किया गया. उसे यूजीसी ने ही साल 2016 में जारी किया था. मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांशु के निर्वाचन को वैध करार दिया.