लालू यादव को रांची हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. कोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार किया है.
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नई दिल्लीः चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को रांची हाईकोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली है. लालू यादव की जमानत याचिका पर बीते 4 जनवरी को सुनवाई की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जमानत को खारिज कर दिया है. लालू यादव को जमानत नहीं दी गई है.
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर माना जा रहा था कि उन्हें जल्द ही जमानत दे दी जाएगी. लेकिन रांची हाईकोर्ट ने इसके उलट जमानत न देने का फैसला सुनाया है. 4 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद माना जा रहा था कि उन्हें जमानत दे दी जाएगी. इसके लिए आरजेडी और उनके समर्थकों में विश्वास था. लेकिन अब कोर्ट के फैसले से सभी मायूष हैं.
Jharkhand High Court rejects RJD chief Lalu Prasad Yadav's bail plea in Fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/sBgX54PEGo
— ANI (@ANI) January 10, 2019
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था. सुनवाई के बाद कपिल सिब्बल जब कोर्ट से बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट उनके पक्ष को सुनकर लालू यादव के हक में फैसला सुनाया जाएगा. उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही फैसला सुनाएगी. माना जा रहा था कि 11 जनवरी को फैसला आएगा, लेकिन 10 जनवरी को ही कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है.
लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कुछ वकिलों ने बताया था कि कपिल सिब्बल ने लालू यादव की ओर से उनकी बीमारी और उम्र का हवाला दिया था. वहीं, कोर्ट को दलील दी गई कि लालू यादव ने किसी तरह की कॉन्सपिरेसी नहीं की है. इसलिए उन्हें जमानत मिलना चाहिए. वहीं, इसके जवाब में सीबीआई ने कहा कि सारे काम लालू यादव के जानकारी में थी इसलिए यह एक तरह की कॉन्सपिरेसी ही है इसलिए उन्हें किसी भी हाल में जमानत नहीं मिलनी चाहिए.
अब रांची हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुना दिया गया है. जिसमें लालू यादव को जमानत नहीं देने का फैसला किया है. ऐसे में अब लालू यादव शायद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.