निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, स्थाई रूप से जब्त की पल्स हॉस्पिटल समेत चार अचल संपति
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निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, स्थाई रूप से जब्त की पल्स हॉस्पिटल समेत चार अचल संपति

भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबत कम नहीं हो रही है.

 (फाइल फोटो)

Ranchi: भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुसीबत कम नहीं हो रही है. ED की कार्रवाई पर अब निर्णायक प्राधिकारी (एडजुकेटिंग अथारिटी) की भी मुहर लग गई है. 

स्थाई रूप से जब्ती की गई संपति

ED ने 1 दिसंबर को पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की चार अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया था. वही, ED की इस कार्रवाई के बाद निर्णायक प्राधिकारी ने उनकी इस संपति को स्थाई रूप से जब्त कर लिया है. इसमें  रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पल्स डाग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व दो जमीन हैं. 

 

नहीं कम हो रही है मुसीबतें 

भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित और जेल में बंद झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए. अमानुल्लाह की पीठ ने अब उनकी याचिका पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगी, तब तक उन्हें जेल में रहना होगा. फरवरी में पूजा सिंघल को कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी. बेटी के इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी. इसके पहले भी उन्हें कंडीशनल अंतरिम राहत मिली थी.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 12 अप्रैल को ईडी की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था. इसके बाद पूजा सिंघल को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूजा सिंघल पर पीएमएलए कोर्ट में बीते दिनों आरोप तय कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

(इनपुट भाषा के साथ)

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