Rupa Tirkey की संदिग्ध मौत को HC ने बताया गंभीर, 9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
Advertisement

Rupa Tirkey की संदिग्ध मौत को HC ने बताया गंभीर, 9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने डीजीपी तथा साहिबगंज के एसपी को केस से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार का जवाब देने का भी निर्देश दिया है. 

रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत को HC ने बताया गंभीर. (फाइल फोटो)

Ranchi: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक पुलिस पदाधिकारी की मौत से जुड़ा हुआ मामला है. 

वहीं, उच्च न्यायालय ने डीजीपी तथा साहिबगंज के एसपी को केस से जुड़े सभी मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका एवं सरकार का जवाब देने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है.

ये भी पढ़ें- Rupa Tirkey की संदिग्ध मौत को लेकर जांच तेज, साहिबगंज पहुंचे पूर्व मुख्य न्यायाधीश

इधर, रूपा तिर्की मामले में हाई कोर्ट के वकील राजीव कुमार ने कहा, 'कोर्ट ने आदेश दिया है कि झारखंड के डीजीपी और ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स सील बंद लिफाफे में कोर्ट को देंगे. इस केस की सुनवाई 9 अगस्त को रखी गई है ताकी रूपा तिर्की को न्याय मिल सके.'

बता दें कि 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत संदिग्ध अवस्था में उनके ही आवास पर हुई थी. जिस पर साहिबगंज पुलिस ने आत्महत्या करार दिया तो वहीं, रूपा तिर्की के परिजनों ने इसे आत्महत्या बताते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद झारखंड सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच कराने का आदेश देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी के गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्य आयोग का गठन किया.

Trending news