रांची में सीबीआई की अदालत की ओर से दो माह पूर्व भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के दिन से ही अयोग्य माना जाएगा.
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पटना: बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को मंगलवार को अयोग्य ठहराया गया. उन्हें रांची में सीबीआई की अदालत की ओर से दो माह पूर्व भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के दिन से ही अयोग्य माना जाएगा.
विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हुसैन को 27 सितंबर से अयोग्य ठहराया जाता है. जिस दिन उन्हें अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी. घटना 1990 के दशक की शुरूआत की है. हुसैन उस वक्त सड़क निर्माण मंत्री थे.
उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद 243 सीट वाली विधानसभा में राजद विधायकों की संख्या घट कर 80 हो गई है. बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उनकी सदस्यता समाप्त की.
उनके खिलाफ कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुछेद 191 (ई) के प्रावधानों के तहत की गई है. आपको बता दें कि मोहम्मद इलियास हुसैन लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं.