मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड : साकेत कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर सहित 20 के खिलाफ आरोप तय
अगर इन धाराओं में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार दिया जाता है तो इसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.
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मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित शेल्टर होम केस में साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 20 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. सभी की मौजूदगी में शनिवार को एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने पॉस्को एक्ट, आपराधिक साजिश रचने के अलावा अन्य धाराओं में आरोप तय किए. वहीं, बृजेश ठाकुर के खिलाफ पॉस्को एक्ट, अपराध की साजिश रचने और बलात्कार की धाराओं में आरोप तय किए गए.
अगर इन धाराओं में ब्रजेश ठाकुर दोषी करार दिया जाता है तो इसमें 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. इस केस की रोजाना ट्रायल 3 अप्रैल से शुरु होगी और उस दिन गवाहों के बयान दर्ज होंगे.
दरअसल, साकेत कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट के विशेष पॉक्सो अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने साकेत कोर्ट से 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था. पिछले जुलाई महीने में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त एक शेल्टर होम में 16 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले ने सूबे सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पीड़ित बच्चियों ने अपने एक साथी की हत्या कर शव को परिसर में दफनाने का आरोप भी लगाया था. इसी साल मई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट के दौरान मामले का खुलासा हुआ था.
इसके बाद पुलिस की जांच में यह सामने आया था कि शेल्टर होम से छह लड़कियां गायब हुई हैं. पुलिस पूछताछ में पीड़िताओं ने यह जानकारी दी. वर्ष 2013 से 2018 के बीच ये लड़कियां गायब हुई हैं. इसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की. मामले में दस लोगों की गिरफ्तारी हुई. सोशल ऑडिट में यह सामने आया था कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम से 6 लड़कियां गायब हुई हैं. हालांकि, इन लड़कियों के गायब होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है