मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज आएगा फैसला, बच्चियों के साथ हुआ था यौन शोषण
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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज आएगा फैसला, बच्चियों के साथ हुआ था यौन शोषण

पॉस्को एक्ट समेत अन्य मामलों में केस दर्ज हुआ था. सभी आरोपियों को आज इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी आरोपी हैं. 12 दिसंबर को इस मामले का फैसला सुनाया जाना था लेकिन एडिशनल जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसले के लिए आज की तारीख दी गई थी.

 

सभी आरोपियों को आज इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. (फाइल फोटो)

पटना/दिल्ली: बिहार (Bihar) के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड (Muzaffarpur Shelter Home) मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी. मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 और आरोपियों पर फैसला सुनाया जाएगा. 

आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट समेत अन्य मामलों में केस दर्ज हुआ था. सभी आरोपियों को आज इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी आरोपी हैं. 12 दिसंबर को इस मामले का फैसला सुनाया जाना था लेकिन एडिशनल जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसले के लिए आज की तारीख दी गई थी.

कुछ दिनों पहले 8 जनवरी को मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई है. आपको साथ ही बता दें कि मामले की सुनवाई पहले मुजफ्फरपुर में फिर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई है. वहीं, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पंजाब की जेल में बंद है. एक अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी.

पिछले साल बालिका गृह में किशोरियों के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया था. इसके बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बाद में सरकार के हस्तक्षेप पर मामला सीबीआई के पास गया. फिलहाल पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है. एनजीओ के माध्यम से सरकार के पैसे का बंदरबांट कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करनेवाला मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर फिलहाल पंजाब के पटियाला जेल में बंद है.

इस केस में 31 अक्टूबर 2018 को टिस की रिपोर्ट पर महिला थाने में प्राथमिकी की गई थी. 26 जुलाई 2018 को सीबीआइ को जांच की जिम्मेदारी मिली थी जिसमें 28 जुलाई को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी.

18 दिसंबर 2018 को सीबीआइ ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरापियों पर चार्जशीट की गई थी और एक अक्टूबर 2019 को साकेत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. अब 12 दिसंबर को मामले में आखिरकार फैसला सुनाया जाएगा.