बिहार: रेप के आरोपी RJD विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कल तक सरेंडर करने का आदेश
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बिहार: रेप के आरोपी RJD विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कल तक सरेंडर करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने बुधवार को यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है और उनकी जमानत को दो हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। अब दो हफ्तों तक यादव को जेल में ही रहना होगा। इस केस की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। राज बल्‍लभ यादव को आरजेटी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही सस्‍पेंड कर दिया है।

बिहार: रेप के आरोपी RJD विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कल तक सरेंडर करने का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को सरेंडर करने को कहा है। कोर्ट ने बुधवार को यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया है और उनकी जमानत को दो हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है। अब दो हफ्तों तक यादव को जेल में ही रहना होगा। इस केस की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। यादव ने इस साल छह फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। राज बल्‍लभ यादव को आरजेटी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही सस्‍पेंड कर दिया है।
 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल में पीड़िता की गवाही पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।