ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल भेजने का SC का निर्देश, पूछा- क्यों नहीं हुई मंजू वर्मा की गिरफ्तारी?
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ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल भेजने का SC का निर्देश, पूछा- क्यों नहीं हुई मंजू वर्मा की गिरफ्तारी?

सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर पटियाला जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/पटना : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच की रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने पूछा कि अभी तक बिहार सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है. इसके अलावा कोर्ट ने बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर पटियाला जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी. रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच में बाधा पहुंचा सकता है, उसे बिहार के बाहर की जेल में शिफ्ट करना सही रहेगा. 

सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार और सीबीआई से भी पूछा है कि बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा था.

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ज्ञात हो कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया. इसी वर्ष 17 अगस्त को चेरिया बरियारपुर के श्रीपुर गांव में उनके आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. उनके घर से 50 अवैध कारतूस बरामद किया गया था.

सीबीआई ने पति-पत्नी पर मामला दर्ज कराया था. दोनों ने बेगूसराय और पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन दोनों जगह से याचिका खारिज हो गई. पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उनके इश्तेहार भी लगाया था. इस बीच कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया.